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सभी कक्षाओं की पढाई ऑनलाइन कराये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश। Guidelines for conducting online teaching work in university / college / higher education institution.

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कोविड-19 के बढते संक्रमण को देखते हुए यूनिवर्सिटी/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान (CCS University) संचालित किये जाने संबंधी दिशा निर्देश। 

1. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सभी कक्षायें/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर दिनांक 20.05.2021 से ऑनलाइन संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।

2. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में प्रदेश के सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट ई-कंटेन्ट अपलोड किये गये हैं। अतः प्रदेश के छात्रों को इसका सर्वाधिक उपयोग करने हेतू प्रेरित किया जाये।

3. परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कुलपति/प्रधानाचार्यों द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4. शिक्षकों/छात्रों के संक्रमित होने अथवा निगेटिव रिपोर्ट के बाद किसी अन्य चिकित्सकीय कठिनाई के समय उक्त छात्र-शिक्षक को पठन-पाठन ऑनलाइन जारी रखने अथवा न रखने के सम्बन्ध में कुलपति, विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे।

5. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में कार्यरत समूह-ख, ग, एवं घ के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतू साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे कर्मी वैकल्पिक रूप में कार्यालय आयें तथा बाकी 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेंगे।

शासन के उपरोक्त निर्देश एवं माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार (Ch. Charan Singh University Meerut)  पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कक्षायें/शिक्षण कार्य दिनांक 20.05.2021 से संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी व विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में शिक्षकों को विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के निर्देशानुसार राजकीय हित में बुलाये जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त आप अपने कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस में समूह-ख, ग, एवं घ के अधिकतम 50 प्रतिशत तक कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतू रोस्टर तैयार करें। इस व्यवस्था में रोस्टर के अनुसार किसी एक दिन कुल कर्मियों की संख्या के अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही कार्यालय में उपस्थित होंगे। सम्बन्धित कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित हों, अनावश्यक कर्मचारियों को न बुलाया जाय, ऐसे कर्मी अल्टरनेट दिवस पर कार्यालय आयें ताकि विभागीय कार्यों में व्यवधान न उत्पन्न हो। कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

विज्ञप्ति यहां से डाउनलोड करें


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